नई दिल्ली।
वित्त वर्ष 2021-22 खत्म होने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में अगर टैक्स बचाने के लिए निवेश, आधार-पैन लिंक से लेकर डिमैट खाता में नॉमिनी का नाम अब तक आपने नहीं दिया है तो 31 मार्च 2022 से पहले यह काम पूरा कर लें। साथ अंतिम दिन से पहले टैक्स रिटर्न भरना भी न भलें। यदि आपने ऐसा 31 मार्च तक नहीं किया तो टैक्स विभाग के सवालों का जवाब देने के साथ ज्यादा टैक्स का भुगतान भी करना होगा। ऐसे छह जरूरी काम हैं जो आपको 31 मार्च से पहले पूरा कर लेना चाहिए।
आधार-पैन लिंक कराएं
सरकार ने आधारको पैन से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 तय की हुई है। दोनों ही दस्तावेजों को आपको 31 मार्च 2022 तक लिंक कराना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन अमान्य हो सकता है जिसके कारण आप शेयर, म्युचुअल फंड्स और दूसरे विकल्पों में में निवेश नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा टैक्स सलाहकारों का कहना है कि यदि पैन अमान्य हो जाता है तो उसे दोबारा शुरू करवाने पर आप पर आयकर की धारा 272बी के तहत एक हजार हजार रुपये का जुर्माना भी लग सकता है।
पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी
पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी शुरू हो गई है और बेहद आसानी से आप अपने घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से कर सकते हैं। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए अगर आपको अगली किस्त बिना किसी रुकावट के पाना है तो 31 मार्च तक इसे जरूर पूरा कर लें।