नई दिल्ली
देशभर में Covid-19 की तीसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कई नौकरीपेशा लोगों को फिर से वित्तीय परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। श्रम मंत्रालय के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान पीएफ खाताधारकों को वित्तीय सहयोग देने के लिए अपने सदस्यों को दूसरे नॉन-रिफंडेबल (Non Refundable) कोविड-19 एडवांस (Advance) का लाभ उठाने की अनुमति दी थी।
इससे पहले महामारी के दौरान सदस्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष निकासी का प्रावधान मार्च, 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) के अंतर्गत किया गया था। इस नियम के मुताबिक, EPFO के कर्मचारी अपने अकाउंट से तीन महीने की बेसिक सैलरी और DA का पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) बैलेंस का 75 फीसदी दोनों में से जो भी कम हो उन पैसों को निकाला जा सकता है. इन पैसों को निकलने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको भी दूसरी बार पीएफ खाते से पैसे निकलने हैं तो यहां जानिए क्या है प्रोसेस?
पैसे निकालने के लिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
1. सबसे पहले EPFO की यूनिफाइड वेबसाइट https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface पर लॉगइन करें।
2. इसके बाद अपना यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें।
3. इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज ऑप्शन में जाकर क्लेम (फॉर्म-31,19,10C, 10D) पर क्लिक करें
4. आपकी स्क्रीन पर आपके सभी डिटेल्स जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपके आधार नंबर दर्ज करें। जिसके बाद एक वेबपेज खुलेगा।
5 .यहां आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करें और फिर वेरिफिकेशन करें पर क्लिक करें।
6. बैंक अकाउंट नंबर वेरिफाई होने के बाद 'Proceed for online Claim' पर क्लिक करें।
7. इसके बाद PF Advance (Form 31) पर क्लिक करें।
8. इसके बाद महामारी का प्रकोप (COVID-19)’ के रूप में पैसे निकालने के ऑप्शन को चुनें।
9. इसके बाद मोबाइल नंबर और OTP आएगा इसे दर्ज करें, इसके बाद इसे Submit कर दें।
10. पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे।