मुकेश अंबानी को गवाह के तौर पर बुलाने की याचिका, CBI ने किया विरोध

नई दिल्ली
उद्योगपति नुस्ली वाडिया की 1989 में हत्या के कथित प्रयास से संबंधित एक मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी को गवाह के तौर पर अदालत में बुलाने की एक आरोपी की याचिका का केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को विरोध किया। मामले के एक आरोपी इवान सेकेइरा ने विशेष सीबीआई अदालत का रूख किया और मुकेश अंबानी को गवाह के तौर पर बुलाने की मांग की।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपने जवाब में कहा कि आरोपी के पास केस के इस स्तर पर मामले में आगे जांच की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है और उसकी याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिये। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्व वरिष्ठ कार्यकारी कीर्ति अंबानी मामले में प्रमुख अभियुक्त थे, जिनकी सुनवाई के दौरान मौत हो गयी। व्यवसायिक शत्रुता के कारण बॉम्बे डाइंग के अध्यक्ष नुस्ली वाडिया की हत्या की कथित साजिश रचने के मामले में कीर्ति अंबानी एवं अन्य के खिलाफ 31 जुलाई 1989 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। महाराष्ट्र सरकार ने दो अगस्त 1989 को मामले की जांच सीबीआई को हस्तांतरित कर दी थी, लेकिन इसकी सुनवाई 2003 में शुरू हुई।