नई दिल्ली
कोरोना काल में लोगों की मुश्किलों को देखते हुए सरकार ने पीएफ से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए थे। जिसके बाद कोई भी ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स अपने इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) से घंटेभर के भीतर 1 लाख रुपये एडवांस (PF Advance) निकाल सकता है। इस सुविधा का सबसे अधिक लाभ मेडिकल इमरजेंसी के लिए दिया जा रहा है। हालांकि, अब दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए भी इसे लागू कर दिया गया है। किसी गंभीर बीमारी के इलाज में कोई व्यक्ति अगर अस्पताल में भर्ती होता है और उसे इमरजेंसी में पैसों की जरूरत होती है तो वह 1 लाख रुपये तक अपने खाते में आसानी से ट्रांसफर करा सकता है।
इन शर्तों पर मिलती है सुविधा
मेडिकल एडवांस क्लेम करने वाले कर्मचारी के परिवार का मरीज, सरकारी अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। अगर इमरजेंसी में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है तो इस बारे में जांच की जाएगी। इसके बाद ही आप मेडिकल क्लेम के लिए आवेदन भर सकते हैं। सुविधा के तहत आप सिर्फ एक लाख रुपये तक एडवांस निकाल सकते हैं। अगर आप कारोबारी दिवस में आवेदन कर रहे हैं तो अगले ही दिन आपका पैसा खाते में आ जाएगा। यह पैसा या तो कर्मचारी के खाते में या फिर अस्पताल को भी सीधे ट्रांसफर किया जा सकता है। अस्पताल से डिस्चाार्ज होने के 45 दिन के भीतर मेडिकल स्लिप जमा करनी होती है। आपके फाइनल बिल को एडवांस रकम के साथ एडजस्ट कर दिया जाता है।