मेला घूमने गए दो युवकों पर दुकानदार के बेटे ने चाकू से हमला कर दिया। चूड़ी का दाम पूछने के बाद बिना खरीदे लौटने से गुस्साए दुकानदार के बेटो ने एक युवक के पेट पर पर दो बार वार किया। वहीं, बीच-बचाव में दूसरे युवक का हाथ कट गया।
जांजगीर चांपा जिले के पीथमपुर गांव में चल रहे मेले में दो युवकों पर दुकानदार के बेटे ने चाकू से हमला कर दिया। जिसमें नीरज सिंह के पेट पर चाकू लग गया और बीच बचाव कर रहे शैलेंद्र सिंह के बाए हाथ की हथेली में चोट आई है। घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। घटना सोमवार की रात्रि करीबन 8.45 बजे की है। सिटी कोतवाली जांजगीर क्षेत्र की घटना है।
सीटी कोतवाली प्रभारी लखेश केवट ने बताया की सोमवार की रात्रि करीबन 8.45 बजे सूचना मिली की पीथमपुर मेले में एक दुकानदार के बेटे ने 2 युवकों पर चाकू से हमला किया है। जिसमें एक युवक नीरज सिंह उम्र 31 जोकि मुलमुला का रहने वाला है उसके पेट में चाकू लगा है। वहीं बीच बचाव कर रहे शैलेंद्र सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी हथनेवार के हाथ में चोट आई है। जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। सूचना मिलने के बाद जिला अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। जिसमें घायल युवक शैलेंद्र सिंह ने बताया की नीरज सिंह मेरी बड़ी मामी का बेटा है। वह अपने परिवार के साथ मेरे घर हाथनेवरा आया हुआ था। मैं नीरज सिंह और चचेरे भाई लक्की सिंह एक बाइक में और दूसरे बाइक में परिवार के लोग भी मेला देखने के लिए गए थे।
हम सभी हथनेवार अपने घर से शाम करीबन 6.30 बजे पीथमपुर के लिए निकलने थे। मेला में पहुंचने के बाद मेला घूम रहे थे। एक दुकान में समान खरीदारी कर रहे थे जहां मेरी भाभी को चूड़ी पसंद आई। दुकानदार द्वारा चूड़ी के बढ़े रेट को कम करने को कहा उसने जब दाम कम नहीं किए तो वह वापस जा रहे थे। तभी दुकान के अंदर बैठा दुकानदार का बेटा उम्र लगभग 20 वर्ष का अक्रोषित होकर दुकान के अंदर से निकला और मुझे तुम लोग नही जानते हो कहते हुए अपने पास रखे बटन नुमा चाकू से नीरज सिंह पर हमला कर दिया। जिसमें उसके पेट में गंभीर चोट आई। वहीं, बीच बचाव के लिए पहुंचे शैलेंद्र सिंह के हाथ में गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवा गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद नीरज सिंह को बिलासपुर रेफर किया गया है।
इस मामले में दुकान संचालक और उसके बेटे के खिलाफ सिटी कोतवाली जांजगीर में आईपीसी की धारा 323,506B,307 और आर्म्स एक्ट की धारा 25,27 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और मामले की जांच किया जा रहा है।