एमबीबीएस इंटर्नशिप की समय सीमा बढ़ाने के लिए आवेदन दें- सुप्रीम कोर्ट

 नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने एमबीबीएस में एक साल की इंटर्नशिप की समय सीमा 31 मई से आगे बढ़ाने की मांग कर रहे छात्रों को इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास आवेदन भेजने के निर्देश दिए हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि मंत्रालय आवेदन सौंपे जाने की तारीख से एक हफ्ते के अंदर इस पर फैसला कर सकता है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए। पीठ ने कहा कि वह फिलहाल इस मसले पर कोई विचार प्रकट नहीं कर रही है। चूंकि, याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए मुद्दे के समाधान के लिए नीतिगत पहलुओं के निर्धारण में कुछ अन्य तत्वों की भी जरूरत है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के समक्ष यह मसला रखना चाहिए। छात्रों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि परीक्षा की तिथि तो आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अर्हता पर अभी विचार किए जाने के जरूरत है।