पटना
सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है. पटना हाइकोर्ट ने 2246 दारोगा की नियुक्ति पर लगी रोक हटा ली है. जस्टिस पीबी बजंथरी की एकलपीठ ने नियुुक्ति के लिए प्रकाशित मेरिट लिस्ट को रद्द करने को लेकर दायर रिट याचिका पर मंगलवार को वर्चुअली सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया. यह याचिका सुधीर कुमार गुप्ता व अन्य ने दायर की थी.
इसके पहले कोर्ट ने एक दिसंबर, 2021 को अपने आदेश में कहा था कि यदि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है तो सुनवाई की अगली तिथि तीन जनवरी, 2022 तक इसे जारी नहीं किया जाये. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश भी दिया था.
पुलिस सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट, अस्सिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जेल व असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जेल के 2446 पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार पुलिस सब-ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन ने विज्ञापन संख्या- 01/ 2019 के आधार पर परीक्षा आयोजित की थी. 17 जून, 2021 को इसकी मेरिट लिस्ट जारी की गयी थी.
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सामान्य वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जो 75. 8% अंक लाकर संयुक्त मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किये गये थे, इन्हें सफल घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में 0.8% अंक घटा दिया गया.