झारखंड: असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में कोर्ट ने राजभवन से मांगा जवाब

रांची

झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राजभवन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने डॉ तस्लीम आरिफ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

अदालत ने कहा है कि सरकार की ओर से बनायी गयी नियमवाली को कुलाधिपति ने भी मंजूरी दी है। इस कारण उनका पक्ष जानना जरूरी है।

याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2017 में विश्वविद्यालय में नियुक्ति से संबंधित नियमावली बनाई गई है। ऐसा करना सरकार का अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसके लिए विश्वविद्यालय ही नियमावली बना सकता है। उम्र सीमा के निर्धारण में भी गड़बड़ी की गयी है। सरकार की ओर से बनाई गई नियमावली में कुलाधिपति ने भी अपनी सहमति प्रदान की है।