अमृत हाइट्स मामले में बरकरार रखा यथास्थति का आदेश

अमृत हाइट्स मामले में बरकरार रखा यथास्थति का आदेश

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आगा चौक, जबलपुर में निर्मित अमृत हाइट्स बिल्डिंग के मामले में पूर्व में पारित यथास्थति के आदेश को बरकरार रखा है। इसी के साथ राज्य शासन व मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को जवाब पेश करने के लिए समय दे दिया। इसके अलावा बिल्डर सरबजीत सिंह मोखा के हस्तक्षेप आवेदन पर विचार करते हुए पक्षकार बनाए जाने की व्यवस्था भी दे दी गई है। सोमवार के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगा। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अशीष साहू की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि राजस्व अधिकारियों खासकर पटवारी व तहसीलदार की मिलीभगत से शासकीय जमीन पर नरेंद्र विश्वर्मा को बिल्डिंग बनाने की अनुमति मिल गई। इसके बाद बिल्डिर सरबजीत सिंह मोखा ने 10 मंजिला अमृत हाइट्स का निर्माण कर दिया । सवाल उठता है कि जब शासकीय जमीन मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को किराए पर दी गई थी, तो उस पर निजी बिल्डिंग कैसे बना ली गई।
जिला अधिवक्ता संघ चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त-
जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर के आगामी 17 नवंबर को होने वाले चुनाव पारदर्शी व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए एमपी स्टेट बार कौंसिल ने तीन पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। जिला अधिवक्ता संघ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश उपाध्याय के अनुरोध पर स्टेट बार चेयरमैन डा. विजय कुमार चौधरी ने स्टेट बार की कार्यकारिणी समिति के उपाध्यक्ष अहादुल्ला उसमानी, को- चेयरमैन शैलेंद्र वर्मा व सचिव प्रशांत दुबे को मतदान व मतगणना की देखरेख में शांतिपूर्ण व पारदर्शिता पूर्वक निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर के चुनाव कार्यक्रम अंतर्गत मतदान 17 नवंबर को व मतगणना 18 नवंबर को है।

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