नई दिल्ली
कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने की मांग को लेकर छिड़ा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक आ पहुंचा है। गुरुवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस संबंध में कोई फैसला न होने तक स्कूल एवं कॉलेजों में हिजाब न पहनने का अंतरिम आदेश जारी किया था। अब इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि छात्र संस्थानों में मजहबी ड्रेस ही पहनकर आने की जिद नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही अदालत ने कहा था कि स्कूलों एवं कॉलेजों को पढ़ाई के लिए तत्काल खोला जाना चाहिए। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने भी सोमवार से चरणबद्ध तरीके से शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का फैसला लिया है।