नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में कोरोना में बढ़ते मामलों (Delhi Covi Cases Rise) के बीच दिल्ली सरकार ने नया आदेश जारी किया है। सरकारी आदेश के अनुसार, अब दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना (500 rs Fine For Not Wearing Mask) लगाया जाएगा वहीं अगर कोई प्राइवेट कार में साथ में यात्रा कर रहे हैं तो मास्क की जरूरत नहीं होगी। शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से यह आदेश आया है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने पिछले बुधवार को अपनी बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य करने का फैसला किया था। दिल्ली सरकार ने दो अप्रैल को एक आदेश के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना हटा दिया था क्योंकि तब कोविउ के मामले काफी नियंत्रण में थे।
राजधानी दिल्ली में स्कूलों के लिए भी जारी हुआ नया आदेश
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को स्कूलों को लेकर भी नई गाइडलाइंस (New Guidelines For Schools) जारी की गई हैं। 22 अप्रैल को जारी एसओपी के अनुसार, स्कूलों में क्वारंटीन रूम होना चाहिए वहीं हर छात्र से यह रोज पूछा जाएगा कि उनके घर में कोई कोविड के लक्षण तो नहीं। SOP में वे लक्षण भी बताए गए हैं जो आमतौर पर कोरोना संक्रमित मरीजों में पाए जाते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में बुधवार को 1009 कोविड केस सामने आए थे वहीं गुरुवार को इसमें हल्की कमी देखी गई थी और 965 मामले सामने आए थे। हलांकि राहत की बाक यह है कि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या काफी कम है।