नई दिल्ली
केंद्रीय कैबिनेट ने 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक कृषि ऋण पर 1.5 फीसदी सालाना की ब्याज छूट को मंजूरी दी। कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अन्य फैसलों में आज कैबिनेट ने यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने आम उपयोगकर्ताओं के लिए ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी डेटाबेस के एक्सेस को मंज़ूरी दी हैं। यह सबसे पहले भारत के रहने वाले उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। कैबिनेट ने आज 3 लाख रुपये तक के लघु अवधि के कृषि ऋण पर 1.5% PA के ब्याज सबवेंशन को मंजूरी दी। योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि हेतु 34,856 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजटीय प्रावधान है। कैबिनेट ने भारतीय परिवहन क्षेत्र में आईटीएफ गतिविधियों का समर्थन करने के लिए भारत और फ्रांस के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी।
क्या हैं इसके फायदे
इंटरेस्ट सबवेंशन को जारी रखने से वित्तीय स्वास्थ्य और ऋण देने वाली संस्थाएं, विशेष रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करेगी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पर्याप्त कृषि ऋण सुनिश्चित करेगी। इससे किसानों को अल्पकालिक कृषि आवश्यकताओं के लिए लोन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और अधिक से अधिक किसानों को कृषि ऋण का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाएगा। इससे रोजगार का भी सृजन होगा। जो सीधे तौर पर किसानों को पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन सहित सभी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करेगा। किसान इन छोटे व्यवसायों के लिए अल्पावधि कृषि ऋण कम ब्याज में पा सकेंगे। किसान समय पर ऋण चुकाते समय 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर अल्पकालिक कृषि ऋण प्राप्त करना जारी रखेंगे।
क्या है सबवेंशन स्कीम
सरकार की ओर से सहकारी समितियों और बैंकों के जरिए किसानों को कम ब्याज दर पर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया जाता है। इस लोन को कई किसान समय पर चुका देते हैं और जबकि काफी किसान किसी कारणवश समय पर नहीं चुका पाते। जो किसान समय पर लोन चुका देते हैं, उन्हें इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा।