नैनीताल
हाई कोर्ट ने पहले के आदेश का पालन नहीं करने पर सचिव विद्यालयी शिक्षा को अवमानना का नोटिस जारी किया है। उन्हें चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में मामले की पूर्व में खण्डपीठ ने सरकार की विशेष अपील को निरस्त कर एकलपीठ के आदेश को सही ठहराया था। अवमानना में कहा गया है कि एकलपीठ ने उनके हक में फैसला देते हुए कहा था कि बेसिक शिक्षा परिषद में उनकी सेवाओ को जोड़ते हुए उन्हें एसीपी का लाभ दिया जाय।
आदेश जारी हो जाने के बाद भी सरकार ने उनको एसीपी का लाभ नही दिया। एकलपीठ के आदेश को सरकार ने बिसेश अपील दायर कर चुनौती दी। पूर्व में खंडपीठ एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी। इस रोक को हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। खण्डपीठ ने सरकार की विशेष अपील को निरस्त करते हुए एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा था। इस निर्णय से प्रदेश के समस्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को एपीसी मिलने का रास्ता साफ हो गया था। कोर्ट के आदेश होने के बाद भी उनको अभी तक एसीपी का लाभ नही दिया जा रहा है। बुधवार को दिनेश जोशी, ललित लोहनी, त्रिभुवन कोहली व अन्य ने अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि उनके हित में कोर्ट ने 2019 में आदेश दिया था पर अभी तक उन्हें एसीपी का लाभ नहीं दिया गया।