दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट गोलीकांड में दाखिल किया आरोप-पत्र
नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस ने रोहिणी अदालत में हुई गोलीबारी से जुड़े एक मामले में सात आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया है। इस घटना में पेशी के लिए लाए गए जेल में बंद गैंगस्टर जितेंद्र गोगी और वकीलों के भेष में आए दो हमलावर मारे गए थे। प्रतिद्वंद्वी गिरोह के हमलावरों ने 24 सितंबर को एक अदालत कक्ष के अंदर विचाराधीन कैदी गोगी पर गोलियां चला दीं, जहां उसके खिलाफ हत्या के एक मामले की सुनवाई हो रही थी। पुलिस ने त्वरित जवाबी गोलीबारी की और दोनों हमलावरों को मार गिराया गया था। अदालत में 20 दिसंबर को दाखिल आरोप-पत्र में गैंगस्टर टिल्लू और नवीन बाली, उमंग यादव, विनय यादव, आशीष यादव और दो मृतकों- राहुल के और जगदीप जग्गा को आरोपी बनाया गया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 120 बी (साजिश), 353 (हमला), 201 (सबूत नष्ट करना), 186 (सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में लोक सेवक को बाधित करना) के तहत अपराधों के लिए अंतिम रिपोर्ट दर्ज की। यह घटना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गगनदीप सिंह की अदालती कक्ष संख्या 207 के अंदर हुई थी। दोनों हमलावरों की संलिप्तता वाली इस गोलीबारी के वीडियो फुटेज में गोलियों की आवाज सुनी गई और पुलिसकर्मियों और वकीलों के बीच हाथापाई होती दिखी।