यौन उत्पीड़न के लिए कपड़ों को कारण बताने वाले जज का तबादला

तिरुवनंतपुरम

यौन उत्पीड़न के एक केस में महिला के कपड़े पर दोष मढ़ने वाले कोझीकोड जिला सत्र न्यायाधीश एस कृष्णकुमार का तबादला हो गया है। उन्होंने दो यौन उत्पीड़न मामलों में लेखक सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत देते हुए विवादास्पद टिप्पणी की थी। उनका कोल्लम (दक्षिण केरल) में श्रम अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है।

केरल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय की ओर से मंगलवार देर रात कृष्णकुमार और तीन अन्य न्यायाधीशों के तबादले का फैसला जारी किया गया। मंजेरी जिला और सत्र न्यायाधीश एस मुरलीकृष्ण को कोझीकोड (उत्तरी केरल) में नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। एस कृष्णकुमार ने दो महीने पहले ही कोझीकोड की जिला सत्र अदालत में कार्यभार संभाला था।

दो जमानत याचिकाओं में विवादास्पद टिप्पणियों के बाद न्यायपालिका के उच्च स्तर के कई लोगों ने गंभीर आपत्ति व्यक्त की है। चंद्रन को अग्रिम जमानत देते हुए न्यायाधीश ने कहा था कि यौन उत्पीड़न से संबंधित धारा 354 (ए) आरोपी के खिलाफ नहीं होगी क्योंकि महिला शिकायतकर्ता ने अपराध के समय "यौन उत्तेजक पोशाक" पहन रखी थी। एक दलित लेखक से जुड़े दूसरे मामले में उनकी टिप्पणी पर भी काफी विवाद हुआ।

इस साल 74 वर्षीय चंद्रन के खिलाफ यौन उत्पीड़न के दो मामले दर्ज किए गए थे और उन्हें कोझीकोड (उत्तरी केरल) की सत्र अदालत ने दोनों मामलों में जमानत दे दी थी। पहले मामले में 17 जुलाई को एक दलित लेखिका ने शिकायत की कि चंद्रन ने उसे जबरन चूमने की कोशिश की और इस साल 17 अप्रैल को उसका शील भंग कर दिया। जिला अदालत ने इस मामले में दो अगस्त को उन्हें जमानत दे दी थी।

दोनों ही मामलों में जज की टिप्पणियों ने काफी विवाद खड़ा कर दिया। पहले मामले में जमानत देते हुए अदालत ने कहा था, ''अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध आरोपी के खिलाफ नहीं होंगे क्योंकि यह बेहद अविश्वसनीय है कि वह पीड़िता के शरीर को पूरी तरह से यह जानते हुए छूएगा कि वह अनुसूचित जाति की सदस्य है।'' इसके लिए न्यायाधीश ने एक कारण का हवाला दिया: "आरोपी के शैक्षिक प्रमाण पत्र में उन्होंने उल्लेख किया कि उनकी कोई जाति या धर्म नहीं है।"