पत्नी को गुजारा भत्ता न देने पर पति को जेल भेजने का आदेश रद्द, सत्र न्यायालय ने कहा- अदालतें निर्णय के उद्देश्य को न भूलें

नई दिल्ली
दिल्ली की एक सत्र अदालत ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अलग रह रही पत्नी को भरण-पोषण न देने पर एक महिला अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजे गए व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया है। सत्र न्यायालय ने कहा कि आदेश पारित करते समय अदालतें निर्णय के उद्देश्य को न भूल सकती हैं और न अनदेखा कर सकती हैं। कड़कड़डूमा कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंदर बेदी ने कहा कि भरण-पोषण की अंतरिम राहत का निर्णय करते समय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा तत्वों को गठित करने वाले तथ्यों पर दिमाग लगाने पर पर्याप्त संकेत होने चाहिए। सत्र न्यायालय ने महिला न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए भरण-पोषण की मांग करने वाले आवेदन के निस्तारण के लिए मामले को वापस भेज दिया। पति के वकील ने प्रतिवादी के बैंक खाते में एक लाख रुपये जमा कराने की बात कही।

सत्र न्यायालय ने कहा कि पत्नी के खाते में इस तरह की रकम जमा करने के बयान पर अपीलकर्ता को तुरंत हिरासत से रिहा कर दिया जाता है। वह मुकदमे में अपनी नियमित उपस्थिति के लिए संबंधित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष 25000 रुपये का एक अंडरटेकिंग या क्षतिपूर्ति बांड दाखिल करेगा। अदालत ने एक महीने की अवधि के भीतर आवेदन पर फैसला करने का निर्देश दिया है। दोनों पक्षों को 7 अप्रैल, 2022 को निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया जाता है। अपीलकर्ता ने 11 मार्च 2022 के महिला अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। अपीलकर्ता के वकील, एडवोकेट अमित कुमार ने तर्क दिया था कि अपीलकर्ता को साधारण हिरासत के बजाय सामान्य जेल में डाल दिया गया है और ट्रायल कोर्ट द्वारा नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के प्रावधान के तहत साधारण हिरासत के लिए अनिवार्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को मुकदमे में नहीं देखा गया था।

वकील ने यह भी कहा था कि इस तरह की गिरफ्तारी की मांग करने वाले शिकायतकर्ता के आवेदन पर आक्षेपित आदेश पारित नहीं किया गया। यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलकर्ता द्वारा निचली अदालत के किस आदेश का उल्लंघन किया गया था। शिकायतकर्ता की ओर से भरण-पोषण की मांग करने वाला अंतरिम आवेदन अभी भी लंबित है और उसे निपटाने के बजाय, मजिस्ट्रेट ने एक अंतरिम आदेश पारित करने का विकल्प चुना। दूसरी ओर प्रतिवादी के वकील एडवोकेट सिद्धांत ने कहा कि अपीलकर्ता उनके मुवक्किल को कोई भुगतान नहीं कर रहा था। लंबित बकाया की वसूली के लिए दो निष्पादन याचिकाएं दायर की गई हैं, जो लगभग 2.5 लाख रुपये की हैं। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि पत्नी की ओर से अंतरिम राहत की मांग करने वाला आवेदन अभी भी ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित है और केवल एक अंतरिम आदेश पारित किया गया है।