नई दिल्ली
देश भर में 10वीं और 12वीं की ऑनलाइन एग्जाम को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की और इस याचिका को खारिज कर दिया। याचिका को खारिज करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लताड़ भी लगाई है। इस याचिका में सभी राज्य बोर्ड, CBSE, ICSE और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए आयोजित की जाने वाले ऑफलाइन एग्जाम को रद्द करने की मांग की गई थी। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बैंच कर रही थी।
याचिकाकर्ता को लताड़ा
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, "इस तरह की याचिकाएं दायर की जा रही हैं? आप इस तरह की याचिकाएं दायर कैसे कर सकते हैं? इस तरह की याचिकाएं केवल छात्रों को भ्रमित करती हैं।"
कोर्ट ने यह भी कहा कि 'अगर भविष्य में ऐसी याचिकाएं दायर की जाती हैं तो वह याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाएगी।'
अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा, "यह याचिका गलत और अपूर्ण है। अधिकारियों ने अभी तक नियम और तारीखें तय नहीं की हैं। यदि निर्णय नियमों के अनुरूप नहीं है तो इसे चुनौती दी जा सकती है।"