गाजियाबाद
नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में युवती का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले अभियुक्त सुरेंद्र कोली को विशेष सीबीआई कोर्ट ने के लंबी सुनवाई के बाद दोषी करार दिया, जबकि मोनिंदर सिंह पंधेर को इमोरल ट्रैफिक एक्ट की धारा में दोषी करार दिया. बता दें कि सुरेंद्र कोली को पहले 13 मामलों में फांसी की सजा हो चुकी है. आज भी उसे सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है.
बचाव पक्ष मोनिंदर सिंह पंधेर के अधिवक्ता देवराज सिंह ने बताया कि निठारी कांड के 16 वें मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश राकेश कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को अपहरण, दुष्कर्म, हत्या और साक्ष्य छिपाने के मामले में दोषी करार दिया. मोनिंदर सिंह पंधेर को इमोरल ट्रैफिक एक्ट की धारा 3/5में दोषी करार दिया. अब तक निठारी मामले में सुरेंद्र कोली को 14 मामलों में फांसी की सजा हो चुकी है.