शरद पवार ने देशद्रोह कानून को निरस्‍त करने की मांग

मुंबई

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने देशद्रोह कानून को निरस्‍त करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि वर्तमान में सरकारें इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। भीमा कोरेगांव आयोग को दिए एक हलफनामे में धारा 124 ए (देशद्रोह कानून) को निरस्त करने का आह्वान करते हुए कहा है कि इसका दुरुपयोग सरकारों द्वारा असहमति की आवाज को दबाने के लिए किया गया है। उन्होंने दंगा जैसी स्थितियों को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेटों को सशक्त बनाने के लिए सीआरपीसी और आईपीसी में कई संशोधनों का भी प्रस्ताव रखा है। भीमा कोरेगांव आयोग को दिए अपने हलफनामे में, पवार ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए, जो देशद्रोह से संबंधित है।

वर्ष 1870 में अंग्रेजों द्वारा उनके खिलाफ विद्रोह को नियंत्रित करने और स्वतंत्रता आंदोलनों को दबाने के लिए डाली गई थी। उन्होंने कहा, हाल के दिनों में इस धारा का अक्सर उन लोगों के खिलाफ दुरुपयोग किया जाता है जो सरकार की स्वतंत्रता को दबाने की आलोचना करते हैं और शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से असंतोष की किसी भी आवाज को दबाते हैं। इसलिए यह प्रस्ताव है कि आईपीसी की धारा 124ए के दुरुपयोग को संशोधनों के साथ रोका जाना चाहिए या उक्त धारा को निरस्त किया जाना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि उनके पास ऐसा कहने का कारण है क्योंकि आईपीसी और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधान राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए पर्याप्त हैं। संयोग से, राकांपा प्रमुख का राजद्रोह कानून को निरस्त करने का प्रस्ताव महाराष्ट्र में उनकी गठबंधन सरकार द्वारा अमरावती के सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर उसी कानून के तहत मामला दर्ज किए जाने के कुछ ही दिनों बाद आया है।

दंपति को हाल ही में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर 'हनुमान चालीसा' पढ़ने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पवार ने यह भी कहा कि दंगा जैसी स्थितियों से निपटने और सार्वजनिक शांति भंग से बचने के लिए सीआरपीसी के साथ अन्य अधिनियमों में संशोधन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "ऐसी स्थितियों में पुलिस और मजिस्ट्रेटों को राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने की जरूरत है।"