लखीमपुर खीरी
ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं भड़काने और देवी-देवताओं के अपमान मामले में लखीमपुर की कोर्ट ने जुबैर की जमानत अर्जी खारित कर दी है। लखीमपुर के अलावा जुबैर पर गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सीतापुर और हाथरस में भी केस चल रहा है। जुबैर की जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की हुई सुनवाई के दौरान खीरी जिले की मोहम्मदी एसीजेएम कोर्ट ने जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने जुबैर को रिमांड पर लिए जाने को लेकर अर्जी डाली है, जिस पर 20 जुलाई को सुनवाई की जाएगी।
बतादें कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दायर मुकदमे में गुरुवार को एसीजेएम कोर्ट मोहम्मदी में सुनवाई हुई थी। इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से जुबैर का जमानत की अर्जी दी गई थी, जिस पर शनिवार को सुनवाई हुई। जुबैर के खिलाफ 2021 में दर्ज मुकदमे में वारंट जारी होने के बाद मोहम्मदी एसीजेएम रुचि श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई शुरू हुई थी।
पिछली सुनवाई के दौरान ही बचाव पक्ष ने जमानत अर्जी दाखिल की थी और उसी दिन विवेचक ने जुबैर की पुलिस रिमांड की मांग करते हुए अर्जी पेश की थी। इन दोनों अर्जियों पर गुरुवार को सुनवाई होनी थी। जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही वादी के वकील ने अंग्रेजी में लिखित याचिका का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करने की मांग की। उधर पुलिस रिमांड कस्टडी पर सुनवाई के दौरान आरोपी की गैर जनपद में मुकदमे की सुनवाई चलने का पत्र मिलने पर न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 20 जुलाई निर्धारित कर दी।