रायपुर
छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा का मानसून सत्र 20 से 27 जुलाई तक नियत है। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर के प्रतिवेदन के आधार पर विधानसभा भवन में शासकीय कार्य सुचारू रूप से शांति पूर्वक संपन्न कराये जाने के दृष्टिकोण से ज्ञानगंगा स्कूल टर्निंग बलौदाबाजार रोड से जीरो प्वाईंट तक, अवंति बाई चौक से व्ही.आई.पी. तिराहा-जीरो प्वाईंट तक, बरौदा चौक से जीरो प्वाईंट तक तथा कचना मोड़ से धनेली मोड़ तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू करने के आदेश दिए है। लोक प्रशांति बनाए रखने के लिए धारा 144 के तहत उक्त क्षेत्र में सभा, समारोह, प्रदर्शन, जुलूस एवं अन्य प्रकार के प्रदर्शनों के लिये प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। उक्त प्रतिबंध 20 जुलाई से 27 जुलाई तक प्रभावशील रहेगा।