रायपुर
जिला रायपुर में स्थित केन्द्र शासित कार्यालय,सार्वजनिक प्रतिष्ठान,बैंक,डाकघर,बीमा कंपनी,आयकर,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इत्यादि व अन्य कार्यालयों में आज दिनांक 13 जनवरी से अधिकारियों कर्मचारियों को 50 फीसदी क्षमता के अनुसार ही काम पर बुलाया जाए। संबंधित विभाग प्रमुख कर्मचारियों के लिए रोस्टर बनाते हुए इनकी ड्यूटी निर्धारित करें। आवश्यकतानुसार वर्क फ्राम होम की अनुमति दे सकते हैं। कोविड के लक्षण पर अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी पर न बुलाये जावे. कोविड 19 संक्रमण व बचाव के तय सभी नियमों का पूर्णत: पालन कराया जावे। रायपुर कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी की ओर से आज शासकीय आदेश जारी किया गया है। केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों के विभाग प्रमुखों को यह आदेश पत्र सामान्य र्प्रशासन विभाग छग शासन के हवाले से जारी परिपत्र के आधार पर किया गया है।