रायपुर
राजीव आश्रय योजना के लिए दावा आपत्तियां लेने की अवधि 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। जिले के सभी नगरीय निकायों में योजना के लिए सर्वे का काम पूरा हो गया है। सर्वे के बाद तैयार की गई सूची नगर निगम कार्यालयों और सभी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद कार्यालयों ने उपलब्ध है। इस सूची के अवलोकन के बाद पहले सामान्य जन एक अगस्त तक अपनी दावा आपत्तियां दे सकते थे, जिसे अब सात दिन बढा कर 8 अगस्त कर दिया गया है। आठ अगस्त के बाद मिली दावा आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे ने इस योजना के पात्र हितग्राहियों को प्राथमिकता से लाभ दिए जाने के कड़े निर्देश सभी प्राधिकृत अधिकारियों एवं नगरीय निकायों को दिए हैं।
राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राजीव आश्रय योजना के लिए प्रकाशित सूची सर्वेक्षण सूची है। इस सूची पर मिलने वाली दावा आपत्तियों के निराकरण के बाद शासन के निदेर्शानुसार पात्रता का निर्धारण किया जाएगा। और पात्र हितग्राहियों की सूची जारी की जाएगी। प्रत्येक पात्र हितग्राही को 15 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से विकास शुल्क की अदायगी पर राजीव आश्रय योजना के तहत 30 वर्ष का स्थायी पट्टा प्रदान किया जाएगा। हितग्राही अगर इस पट्टे को फ्री होल्ड कराना चाहे तो वह गाइडलाइन दर के 22 प्रतिशत राशि का भुगतान कर पट्टे पर प्राप्त हुई भूमि का भूमिस्वामी हक प्राप्त कर सकता है।
यह योजना राजीव आश्रय योजना के तहत वर्ष 1984 एवं 1998 में भी प्रदत्त पट्टे पर लागू होगी। 1984 एवं 1998 के हितग्राही भी यदि इस पट्टे की भूमि पर भूमि स्वामी हक चाहते हैं तो वे भी संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को पट्टे की प्रति सहित आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।