लखनऊ
कोविड-19 का संक्रमण फिर से बढ़ने के साथ ही सरकार ने चौकसी बढ़ाने के निर्देश जिलों को जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का पालन छह जनवरी से कराने को कहा गया है। जिन जिलों में कोविड के एक हजार से अधिक केस होंगे वहां पर प्रतिबंधों का दायरा बढ़ जाएगा। ऐसे जिलों में स्विमिंग पुल, वाटर पार्क और जिम बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, होटल के रेस्टोरेंट और फूड ज्वाइंट्स 50 फीसदी क्षमता से ही संचालित होंगे।
राशन की दुकानों व मंडियों में प्रोटोकाल
पूरे प्रदेश में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड से बचाव व सुरक्षा से संबंधित प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 से 18 साल के किशोरों के टीकाकरण को और गतिशील किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए राशन की दुकानों व अन्य दुकानों में दो गज की दूरी के नियम का पालन कराया जाएगा। इसके लिए दुकानों के सामने दो गज की दूरी पर गोला बनाए जाएंगे।
मुख्य सचिव ने स्थानीय मंडियों व साप्ताहिक बाजारों में इस प्रकार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं जिससे वहां भीड़भाड़ ना हो। जरूरत पड़ने पर ऐसी मंडियों को भीड़भाड़ वाले स्थानों से दूर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। अलग-अलग दुकानों को अलग-अलग समय पर खोले जाने को कहा है ताकि एक समय पर अधिक व्यक्ति एकत्र न हों। प्रमुख मंडियों में प्रात: 04 से 08 बजे तक ट्रकों की आवाजाही होगी। दुकानों, होटल के रेस्टोरेंट तथा फूड ज्वाइंट्स के द्वार पर पल्स आक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।