ज्ञानवापी में मुस्लिमों का प्रवेश रोकने का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर, 30 को अगली सुनवाई

वाराणसी
ज्ञानवापी में मुस्लिमों का प्रवेश रोकने का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। याचिका में तीन मांग की गई थी। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदुओं को सौंपने, वहां दूसरे समुदाय के प्रवेश पर रोक और आदि विशेश्वर की पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी गई थी। बुधवार को सिविल जज- सीनियर डिवीजन से सिविल जज सीनियर डिवीजन/ फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र पांडेय की अदालत में केस स्थानांतरित कर दिया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इसकी सुनवाई की तारीख 30 मई निर्धारित कर दी है।

ज्ञानवापी मामले की वादी राखी सिंह के चाचा जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह ने मंगलवार को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में एक अर्जी दाखिल कर मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने इसे प्रकीर्णवाद के रूप में दर्ज कर लिया था। किरण सिंह विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री हैं। उनके पति जितेंद्र बिसेन अध्यक्ष हैं।

आदिविश्वेश्वर की वाद मित्र किरण सिंह और वादी विकास साह व विद्याचंद ने मंगलवार को 77 पेज, 122 पैरा में तीन बिंदुओं पर अदालत आवेदन दिया था। शिवम गौड़, मानबहादुर सिंह आदि अधिवक्ताओं की ओर से दायर याचिका में मांग की गई थी कि मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में प्रवेश के लिए प्रतिबंधित किया जाय, ज्ञानवापी परिसर हिन्दुओं को पूजा-पाठ करने के लिए सौंप देने का आदेश दें। साथ ही तत्काल प्रभाव से भगवान् आदि विश्वेश्वर की प्रतिदिन पूजा-अर्चना प्रारम्भ कराई जाए। उन्होंने कोर्ट कमीशन कार्यवाही की रिपोर्ट की भी दलीलें दीं।