लखनऊ
आजम खान इस बार परिवार के साथ ईद मना पाएंगे या नहीं? इस पर आज फैसला हो जाएगा। उनकी जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गौरतलब है कि आजम खान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर जमानत पर जल्द फैसले का अनुरोध किया था। गौरतलब है कि आजम खान के खिलाफ वर्ष 2019 में सांसद बनने से लेकर अब तक कुल 72 मामले दर्ज हैं। इनमें से 71 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। सिर्फ एक मामला शत्रु सम्पत्ति का रह गया है। इस बीच आजम खान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित करने के बाद लंबे अर्से से फैसला लंबित रखा है। उन्होंने इस मामले में जल्द फैसला सुनाए जाने की अपील की। इस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दो मई की तारीख मुकर्रर की थी। उधर, इस मामले में हाईकोर्ट चार मई को अपना फैसला सुना सकता है।
2019 में दर्ज हुआ था शत्रु सम्पत्ति मामला
आजम खान के खिलाफ 2019 में अजीमनगर थाने में शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने के आरोप में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इसमें चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। इस मामले में चार दिसम्बर को सुनवाई हई थी। कोर्ट ने तभी से इसका निर्णय सुरक्षित कर लिया था।
हाईकोर्ट में 4 मई को होनी है सुनवाई
इस मामले में गुरुवार को यूपी सरकार ने अर्जी दाखिल कर कुछ और तथ्य पेश करने की मोहलत मांगी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख मुकर्रर की है। इससे ईद से पहले जेल से बाहर आने की आजम खान की उम्मीदों पर पानी फिर गया था। लेकिन शुक्रवार को मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो इसके लिए 2 मई की तारीख मुकर्रर हो गई। अब एक बार फिर आजम खान के समर्थकों को उनके जेल से जल्दी बाहर आने की उम्मीद बंध गई है।