नेशनल लोक अदालतों के परिणाम सार्थक, अब तक निपटे हजारों मामले

सेटलमेंट से आए करोड़ों रुपए, मामलों का निपटारा भी हुआ, वर्ष-2022 की पहली नेशनल लोक अदालत 12 मार्च को, प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए जिले में 26 खंडपीठों का गठन

सीहोर.  जिले में वर्ष 2022 की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को होने जा रहा है। इसके लिए जिलेभर में 26 खंडपीठों का गठन किया गया है। इससे पहले वर्ष-2021 में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालतों के भी सार्थक परिणाम सामने आए। गत वर्ष 10 जुलाई, 11 सितम्बर और 11 दिसंबर-2021 को नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया गया। 10 जुलाई को आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में क्रिमिनल, बिजली बिल, तलाक सहित विभिन्न मामलों के 528 से अधिक मामलों का निपटारा हुआ। इसी तरह 11 सितम्बर को 542 एवं 11 दिसंबर को 718 विभिन्न मामलों का निपटारा किया गया। इसी तरह इसी अवधि में पूर्व मुकदमबाजी के भी मामले बड़ी संख्या में निपटाए गए। 10 जुलाई को लगाई गई नेशनल लोक अदालत में 1070, 11 सितम्बर को 1166 एवं 11 दिसंबर को 1357 मामलों का निपटारा लोक अदालतों के माध्यम से किया गया।
बैंक एवं बिजली के मामले अधिक-
नेशनल लोक अदालतों में बैंक रिकवरी एवं बिजली बिलों से जुड़े हुए मामले बड़ी संख्या में निपटाए गए हैं। इस दौरान इन मामलों के निपटारों में करोड़ों रुपए सेटलमेंट के भी आए हैं। इनसे हजारों लोगों को लाभ मिला एवं उनके मामलों का निपटारा हो सका। नेशनल लोक अदालतों में आए कई मामले ऐसे थे, जो वर्षों से कोर्ट में चल रहे थे, लेकिन उन पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहे थे।
अब 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत-
प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आरएन चंद के निर्देश पर आगामी 12 मार्च 2022 को जिला एवं तहसील न्यायालय आष्टा, नसरूल्लागंज, बुदनी एवं इछावर में वर्ष 2022 की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए जिले में 26 खंठपीठों का गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम, क्लेम प्रकरण, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद संबंधी एवं अन्य सिविल प्रकरण सहित कुल 5 हजार 877 प्रकरणों में राजीनामा प्रकरण रखे गए हैं। विद्युत अधिनियम, बैंक रिकवरी, जलकर एवं बीएसएनएल विभाग से संबंधित लगभग 12 हजार 428 प्रीलिटिगेशन प्रकरण नेशनल लोक अदालत के समक्ष रखे जाना है। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए सीहोर में 12, आष्टा में 6, नसरूल्लागंज में 4, बुदनी में 3 एवं इछावर में 1 इस प्रकार कुल 26 खंडपीठों का गठन किया गया है।
विद्युत, बैंक एवं जलकर के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भारी छूट-
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुकेश कुमार दांगी ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम से संबंधित न्यायालय में लंबित व प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में 12 मार्च 2022 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के संबंध में छूट के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार न्यायालय में चलने वाले विद्युत चोरी के प्रकरणों में 20 प्रतिशत एवं संपूर्ण ब्याज की छूट एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भी 30 प्रतिशत एवं संपूर्ण ब्याज की छूट रहेगी। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत 12 मार्च 2022 में समझौता करने पर ही रहेगी। नगर पालिका से संबंधित जलकर एवं बैंक रिकवरी के प्रकरणों में भी नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।
इनका कहना है-
नेशनल लोक अदालत के माध्यम से ऐसे मामलों का निपटारा किया जा रहा है, जो वर्षों से लंबित हैं या जिन पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। नेशनल लोक अदालतों के नतीजे भी सार्थक आ रहे हैं। लोग नेशनल लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामले लेकर आएं, ताकि उनका समय से निपटारा कराया जा सके।
– मुकेश कुमार दांगी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

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