जाहिर जफर ने राजनयिक की बेटी का रेप कर हथियार से काटकर सिर अलग किया ,मिली मौत की सजा

 इस्‍लामाबाद

अमेरिकी नागरिक जाहिर जफर ने इस्‍लामाबाद स्थित अपने घर पर एक युवती के साथ बर्बरता दिखाते हुए रेप किया और उसका गला धारदार हथियार से काटकर अलग कर दिया था.

इस मामले में अमीरजादे शख्‍स जाहिर जफर को मौत की सजा सुनाई गई. जाहिर के पिता पाकिस्‍तान में मौजूद ट्रेडिंग कंपनी के डायरेक्‍टर हैं. रेपिस्‍ट का परिवार पाकिस्‍तान में काफी अमीर माना जाता है.

जाहिर जफर नाम के शख्‍स ने राजनयिक की बेटी का सिर अलग कर दिया. क्‍योंकि उन्‍होंने जाहिर से शादी करने से मना कर दिया था. मरने वाली युवती का नाम 27 साल की नूर मुकद्दम था. आरोपी ने मुकद्दम को 20 जुलाई, 2021 को इस्‍लामाबाद स्थित घर पर मार डाला था. जाहिर अमेरिकी नागरिक है.

जज अट्टा रब्‍बानी ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा, 'इस मामले के मुख्‍य आरोपी को मौत की सजा सुनाई जाती है.' वहीं इस मामले में जाहिर के दोनो गार्ड को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है. हालांकि, जफर जाहिर के माता-पिता को इस मामले में क्‍लीन चिट मिली है.

पाकिस्‍तान में इस केस को लेकर महिला कार्यकर्ताओं ने काफी विरोध प्रदर्शन किया था. चूंकि, ये मामला पाकिस्‍तान के एक बड़े परिवार से जुड़ा हुआ था. ऐसे में ट्रायल को लेकर भी लोगों ने दबाव बनाया था. महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले 'अस्‍मा जहांगीर लीगल एड सेल' के मुताबिक, पाकिस्‍तान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में दोषी सिद्ध होने की दर महज 3 प्रतिशत है. वहीं पाकिस्‍तान में मानवाधिकार मामलों पर आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, हर साल झूठी शान के खातिर 1 हजार से ज्‍यादा महिला मार दी जाती हैं.

क्‍या बोले नूर मुकद्दम के पिता
डेली मेल की एक खबर के अनुसार, इस मामले में नूर मुकद्दम के पिता शौकत मुकद्दम ने कहा,' हम खुश हैं कि इस मामले में हमें न्‍याय मिला है, लेकिन हम जफर के माता-पिता को सजा दिलाने के लिए अपील करेंगे.' शौकत पाकिस्‍तान के दक्षिण कोरिया और कजाकस्‍तान में राजनयिक रह चुके हैं.

सीसीटीवी में कैद हुई घटना
ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी. जिसमें दिख रहा था कि मुकद्दम घर से भागने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन जाहिर के स्‍टाफ ने उन्‍हें रोक लिया. बड़ा गेट होने की वजह से मुकद्दम भाग भी नहीं पाईं.

रेपिस्‍ट का परिवार है बेहद अमीर
इस मामले में सामने आया है जफर का परिवार की गिनती पाकिस्‍तान के अमीर खानदानों में होती है. उनके पूर्वजों ने साल 1849 में अहमद जफर एंड कंपनी स्‍थापित की थी. उनके पिता जाकिर कंपनी के डायरेक्‍टर हैं. वहीं जफर की माता हाउस वाइफ है. जाहिर इस मामले में सजा के खिलाफ अपील कर सकता है.