इस्‍लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ समन जारी 31 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

इस्‍लामाबाद
इस्‍लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ समन जारी कर उन्‍हें 31 अगस्‍त को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ये समन इमरान खान के खिलाफ अवमानना के मामले में दिया है। गौरतलब है कि, इमरान खान ने शनिवार को एक रैली में शहबाज गिल को रिमांड पर भेजने वाली महिला जज जेबा चौधरी के खिलाफ बयान दिया था। इसके बाद उनके खिलाफ ये मामला दायर किया गया था। मुसीबत में फंसे इमरान ? इमरान खान को 31 अगस्त को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होना है। पाकिस्तान कानून के मुताबिक अगर खान पर दोष सिद्ध होता है तो उनकी आगे की राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। वे आगे फिर कभी पाकिस्तान में राजनीति नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि पीटीआई के नेता और इमरान खान के बेहद करीबी नेता शहबाज गिल के खिलाफ कोर्ट में देशद्रोह के आरेाप में मुकदमा दायर किया हुआ है।

जांच एजेंसियों को गिल के घर से पिस्‍तौल और कई दूसरे हथियार भी बरामद हुए हैं। माना जा रहा है कि इससे गिल की परेशानी और बढ़ सकती है। गिल का आरोप है कि उन्‍हें जांच एजेंसियों ने गिरफ्तारी के दौरान मारा पीटा भी था। केंद्र की तरफ से कोर्ट में मौजूद एडवोकेट जनरल ने कहा कि इमरान खान लगातार देश संस्थानों के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। इससे पहले उन्‍होंने पाकिस्‍तान चुनाव आयोग को लेकर भी विवादित बयान दिया था। जहांगीर खान ने इमरान खान पर आरोप लगाया कि वो देश के आम आदमी का भरोसा इन संस्‍थानों से खत्‍म कर देने के लिए ही इस तरह के बयान दे रहे हैं।

आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप बता दें कि, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। वहां, की पुलिस ने खान के खिलाफ देश की एंटी टेररिज्म एक्ट की धारा 7 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि, कोर्ट ने इमरान को तीन दिन की राहत दी है। कोर्ट ने गुरुवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इमरान पर आतंकवाद का बढ़ावा देने को लेकर जो वजह है वह मामला 20 अगस्त का बताया जा रहा है।