1 अप्रैल से प्रदेश के जिलों में खुल जाएंगे बार, नई आबकारी नीति के तहत लाइसेंस

भोपाल
मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति के तहत जिलों के कलेक्टर बार के लाइसेंस देंगे. अभी तक बार का लाइसेंस लेने के लिए विभागों के चक्कर काटने पड़ते थे और तमाम जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था. अब बार के लाइसेंस जिले स्तर पर ही मिल जायेंगे इससे बार की संख्या बढ़ेगी और सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी. कोविड का कहर होने के बावजूद सरकार के आबकारी विभाग ने शराब से 1 साल में करीब 12 हज़ार करोड़ की आमदनी की है.

एमपी की नई आबकारी नीति आने के पहले तक महानगर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में ही बार के लाइसेंस की अनुमति थी. अब नई नीति के तहत राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है. अब जिलों में भी बार खोले जा सकेंगे और इस का लाइसेंस कलेक्टर ही देंगे.

हेरिटेज मदिरा नीति में किये गये ये प्रावधान

कमलनाथ सरकार ने भी बार लाइसेंस के नियमो में किया था बदलाव
राजस्व बढ़ाने और खाली खजाना भरने के लिए जंगलों में टूरिस्ट और हेरिटेज प्लेस में बार लाइसेंस को कमलनाथ सरकार ने आसान किया था. जंगलों में खासकर राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व क्षेत्र के आसपास के इलाकों में चल रहे हेरिटेज होटल में आसानी से बार लिया जा सकता था. सरकार ने इसके लिए प्रक्रिया आसान की थी. कांग्रेस सरकार का तर्क था कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.