भोपाल
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों को बड़ी खबर सामने आई है। मप्र राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है कि OBC के लिए रिजर्व सीटों को छोड़ बाकी सभी सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे और और तय समय पर कानून के दायरे में होंगे।। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा ।
मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद आज राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि मध्य प्रदेश में चुनाव तय समय पर ही होंगे और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में होगी। ओबीसी सीटों पर फिलहाल चुनाव स्थगित रहेंगे और आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव घोषित किए जाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर शेष सीटों पर यथावत कार्यक्रम के अनुसार ही पंचायत चुनाव होंगे। इस फैसले के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर पंच तक 98 हजार 319 सीटों पर फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत सदस्य से लेकर पंच तक अब तक 14 हजार 525 अभ्यर्थी फॉर्म जमा कर चुके हैं। फिलहाल यह बैठक चल रही है।
इससे पहले शुक्रवार शाम राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने जानकारी दी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिए जारी कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच ,सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में कार्यवाही के लिए सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षित पदों को छोड़कर शेष पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर विचार के लिए शनिवार को आयोग में बुलाई गई बैठक में यह तय किया गया है। आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप ओबीसी आरक्षण वाले पदों को भी सात दिन में रि-नोटिफाइड (पुन: अधिसूचित) करें। ताकि उन सीटों पर भी चुनाव कराया जा सके।