भोपाल
प्रायवेट स्कूलों को नवीन मान्यता व मान्यता नवीनीकरण के लिए आरटीई एमपी मोबाइल एप से 15 फरवरी तक आवेदन जमा किये जाएंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने सत्र 2020-21 से आॅनलाइन मान्यता मोबाइल एप के माध्यम से कराए जाने की व्यवस्था शुरू की गई है। मोबाइल एप से मान्यता आवेदन करते समय प्रायवेट स्कूल को, आरटीई के मापदंडों की पूर्ति के लिए शाला में आवश्यक अधोसंरचना, कार्यरत शिक्षकों तथा स्कूल में आवश्यक संसाधनों की जीईओ टेग फोटो लेना अनिवार्य है।
मोबाइल एप के माध्यम से सहज एवं साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने तथा मान्यता आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। बीआरसीसी द्वारा स्कूल का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को 15 दिन के अंदर प्रेषित करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आवेदन के प्रकरणों का निराकरण 45 कार्य दिवस में किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आवेदन निरस्ति दिनांक से 45 कार्य दिवस तक संबधित निजी स्कूल द्वारा कलेक्टर के पास अपील कर सकेंगे। कलेक्टर द्वारा अपीलीय आवेदनों का निराकरण स्कूल के आवेदन प्राप्ति के 15 दिन के अंदर किया जाएगा।