
भोपाल
परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा घोषित मोटर यान स्क्रेपिंग पॉलिसी का क्रियान्वयन प्रदेश में प्रारंभ कर दिया गया है। मोटर यान स्क्रैपिंग पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर पर्यावरण के अनुकूल वाहन स्क्रैप के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना है। स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू करने से पर्यावरण प्रदूषण एवं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर 2022 से 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं हो सकेगा। संबंधित विभाग को अनिवार्य रूप से उन्हें स्क्रैप कराना होगा।
प्रदेश में होंगे 5 लाख कंडम वाहन नष्ट
परिवहन मंत्री राजपूत ने बताया कि भारत में लगभग 1 करोड़ से अधिक अनुपयुक्त वाहन हैं, जिनमें लगभग 5 लाख वाहन मध्यप्रदेश में हैं। पुराने वाहनों के संचालन में ईंधन एवं रखरखाव पर ज्यादा लागत आती ही है। साथ ही कार्बन डाईआक्साइड पर्यावरण को प्रदूषित भी करता है। उन्होंने कहा कि वाहन स्क्रैपिंग योजना से अनौपचारिक वाहन स्क्रैपिंग उद्योग को औपचारिक रूप दिया जा सकेगा तथा ऑटोमेटिव, स्टील और इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के लिए कम लागत में कच्चा माल भी उपलब्ध हो सकेगा। यदि कोई वाहन स्व-चलित फिटनेस परीक्षण या पुनः परीक्षण में विफल रहता है, तो इसे एंड ऑफ लाइफ वाहन घोषित किया जाएगा। ऐसे वाहनों को अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैप सुविधा केंद्र के माध्यम से स्क्रैप कराना होगा।
वाहन पंजीयन शुल्क में पूर्णतः छूट
परिवहन मंत्री राजपूत ने बताया कि स्क्रैप किए गए वाहनों के विरुद्ध खरीदे गए नए वाहनों के प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार द्वारा वाहन पंजीयन शुल्क में पूर्णता छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार भी ऐसे परिवहन यानों के मोटरयान कर में 15 फीसदी तक और गैर-परिवहन यानों के मोटरयान कर में 25 फीसदी तक छूट प्रदाय करने पर विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि समस्त श्रेणी के भारी वाहनों का फिटनेस टेस्ट अनिवार्य स्वचलित फिटनेस केंद्र से ही कराना होगा।
वाहन स्क्रैप सुविधा केंद्र का पंजीयन
परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने बताया कि रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैप सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए कोई भी व्यक्ति, फर्म, सोसाइटी, कंपनी या ट्रस्ट परिवहन आयुक्त को आवेदन कर सकता है। आवेदन के साथ एक लाख रुपए का गैर वापसी योग्य प्रशंस्करण शुल्क देना होगा। साथ ही 10 लाख रुपए की अर्नेस्ट मनी, बैंक गारंटी के रुप में जमा करनी होगी। आवेदन को निगमन का प्रमाण-पत्र या दुकान अधिनियम पंजीकरण या उद्यम आधार, वैध माल और सेवा कर पंजीकरण तथा वैध स्थायी खाता संख्या का प्रमाण आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। आवेदक के पास ऑरेंज जोन औद्योगिक क्षेत्र में ही भूमि होना अनिवार्य है। रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैप सुविधा केंद्र का पंजीयन 10 वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसका नवीनीकरण पुनः 10 वर्ष के लिए किया जा सकेगा।