भोपाल
प्रोबेशन पीरियड में संतोषजनक सेवाएं नहीं देने और सफलतापूर्वक काम नहीं कर पाने के कारण मध्यप्रदेश के दो जजों की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया गया है वहीं दो जजों को वीआरएस देने का निर्णय लिया गया है।
उच्च न्यायिक सेवा की सदस्य लीना दीक्षित तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर ने प्रोबेशन अवधि का निर्वहन संतोषजनक और सफलतापूर्वक नहीं किया इसके चलते उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासनिक समिति की बैठक और फृुलकोर्ट मीटिंग के निर्णय के अनुक्रम में उनकी सेवा समाप्त करने की अनुशंसा की गई है। राज्य शासन ने इस अनुशंसा पर लीना दीक्षित की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए है।
इसके अलावा उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सेवढ़ा जिला दतिया राम कुमार डहेरिया के विरुद की गई विभागीय जांच में कदाचरण प्रमाणित पाए जाने पर प्रशासनिक समिति की बैठक और फुल कोर्ट की बैठक में उन्हें सेवा से हटाए जाने की अनुशंसा की गई थी। इस पर राज्य शासन ने उन्हें सेवा से हटाने का निर्णय लिया है।
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड ब्यावरा जिला राजगढ़ संजय सिंह धाकड़ द्वारा त्यागपत्र दिया गया है इसे राज्य शासन ने स्वीकार कर लिया है। उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार विमल प्रकाश शुक्ला ने पारिवारिक कारणों से स्वैच्दिक सेवानिवृत्ति मांगी थी। विधि विभाग ने उनके आवेदन पर विचार करने के बाद उनको बीस जनवरी 2022 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मंजूर की है।