पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को तत्काल रिहा करो, कोर्ट ने दिया आदेश

पाकिस्तान की हाईकोर्ट ने सजा निलंबित की

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बडी राहत देते हुए सजा निलंबित कर तत्काल रिहा करने के आदेश दिए हैं। तोशाखाना मामले में तहरीक ए इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान जेल में हैं। उन्हें तीन साल कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। हाईकोर्ट से राहत को इमरान की बडी कानूनी जीत माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि वे अगले लोकसभा चुनाव में ताल ठो सकेंगे।

क्या है मामला
इमरान खान पर आरोप है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने उपहार गृह यानी तोशाखाना की आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन किया था। उन पर उपहार गृह के उपहार बेचने का आरोप है। ये उपहार कई देशों के राष्ट्रप्रमुखों ने दिए थे। इधर पाकिस्तान के चुनाव आयोग यानी ईसीपी ने 21 अक्टूबर 2022 को इमरान को तोशाखाना मामले में झूठे बयान और गलत घोषणा करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। चुनाव आयोग ने इमरान पर पांच साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने आयोग के इस फैसले को पलट दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था- इमरान खान चुनाव के लिए अयोग्य नहीं हैं।