सास की हत्या करने वाले आरोपी दामाद को आजीवन कारावास

आष्टा। न्यायालय ने सास की हत्या करने वाले आरोपी दामाद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे द्वारा आरोपी ईश्वर सिंह पिता सिद्धू लाल विश्वकर्मा निवासी ग्राम पलसावद जिला शाजापुर को भादवि की धारा 302, 201 394 का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं दस हाजर रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक विजेन्द्रसिंह ठाकुर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 1 अक्टूबर 2020 को सूचनाकर्ता राहूल विश्वकर्मा ने जावर थाना को सूचना दी की वह ग्राम दरखेडा में रहता है और बाबा टे्वल्स की बस चलाता है। दिनांक 30।सितंबर 2020 को ग्राम देवगुराडिया में था, तभी उसके छोटे भाई रवि ने फोन पर बताया कि माॅं कोशल्याबाई की मौत हो गई है। फिर वह अपनी पत्नी एवं भाई रवि के साथ ग्राम दरखेड़ा आया तो देखा कि उसकी मां कोशल्याबाई के दोनों हाथ सीने पर रखे होेकर वायर से बन्धे थे। गले में सफेद रस्सी बॅंधी थी। मांथे पर चोट लगी होकर मृत अवस्था में पड़ी थी। घर का सारा सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था और पेटी सन्दूक के कुन्दे टूटे हुए थे। इस मामले में जावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पंचनामा तैयार कर पीएम के लिए अस्पताल पहुंचाया। थाना जावर पुलिस ने प्रकरण कायम कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की एक व्यक्ति चक्की जोड़ शुजालपुर रोड पर कम पैसों में जेवर की रकम बेचने की फिराक में मोटरसाइकिल लेकर खड़ा है। जिसे मौके पर ही पुलिस ने घेराबन्दी कर पकड़ा, जो कि मृतिका का दामाद ही था। उससे पुछताछ करने पर उसने बताया कि उसने ही अपनी सास कोशल्या बाई की हत्या पैसों के लालच में कर जेवरात चुराकर ले गया था। जिसे बेचने के लिए खरीदार देख रहा था और पकड़ा गया।

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