सीहोर। गुड गवर्नेंस सप्ताह के तहत टाउन हाल में उपभोक्ता दिवस के एक दिन पूर्व आयोजित उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर अपर जिला जज एमके दांगी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है और उपभोक्ताओं के हितों का उपभोक्ता फोरम और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत संरक्षण किया जाता है। उपभोक्ताओं को भी प्रत्येक वस्तु क्रय करते समय या कोई सेवा लेते समय भंलीभांति अच्छे से परख लेना चाहिए। वस्तु या सेवा गुणवत्तापूर्ण नहीं होने पर या अधिक दाम लेने पर संस्था के विरूद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में शिकायत दर्ज कराना चाहिए। उन्होंने उपभोक्ताओं को जागरूक रहकर सेवाएं या वस्तुएं लेने की अपील की है।
यदि ठगे गए हैं तो इसकी शिकायत करें: चंद्रमोहन ठाकुर
पांच लाख रूपए तक वाद प्रस्तुत करने पर कोई शुल्क नहीं-
गुड गवर्नेंस सप्ताह के तहत दी गई जानकारी-
जिला लोकसेवा प्रबंधन द्वारा लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आमजन को विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। लोक सेवा केन्द्रों द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाएं एक निर्धारित समय में हितग्राहियों को दी जाती है। विलम्ब होने पर संबंधित शासकीय सेवक के विरूद्ध दंड का भी प्रावधान किया गया है। लोगों को दी जाने वाली सेवाओं के बारे में लोक सेवा प्रबंधक ममता दुबे ने विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य नगर पालिका अधिकारी संदीप श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।