यदि ठगे जा रहे हो तो करें उपभोक्ता फोरम में शिकायत : एमके दांगी

पांच लाख रूपए तक वाद प्रस्तुत करने पर कोई शुल्क नहीं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यक्रम आयोजित

सीहोर। गुड गवर्नेंस सप्ताह के तहत टाउन हाल में उपभोक्ता दिवस के एक दिन पूर्व आयोजित उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर अपर जिला जज एमके दांगी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है और उपभोक्ताओं के हितों का उपभोक्ता फोरम और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत संरक्षण किया जाता है। उपभोक्ताओं को भी प्रत्येक वस्तु क्रय करते समय या कोई सेवा लेते समय भंलीभांति अच्छे से परख लेना चाहिए। वस्तु या सेवा गुणवत्तापूर्ण नहीं होने पर या अधिक दाम लेने पर संस्था के विरूद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में शिकायत दर्ज कराना चाहिए। उन्होंने उपभोक्ताओं को जागरूक रहकर सेवाएं या वस्तुएं लेने की अपील की है।
यदि ठगे गए हैं तो इसकी शिकायत करें: चंद्रमोहन ठाकुर
कार्यक्रम में कलेक्टर चन्द्रमोहन ठाकुर ने कहा कि कोई भी वस्तु अच्छी तरह जांच परख कर लेना चाहिए। हम जो वस्तु या सेवा ले रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। यदि लगता है कि हम ठगे गए हैं तो उसकी तुरंत शिकायत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह संस्था का दायित्व है कि वह निर्धारित मानकों के तहत अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करें। कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में उपभोक्ताओं से संबंधित प्रकरणों का निराकरण भोपाल स्थित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग से हो रहा है। उन्होंने कहा कि सीहोर जिले में भी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। वर्तमान में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में वर्तमान वर्ष में 318 परिवाद के प्रकरण दर्ज किए गए हैं। कार्यक्रम के आरंभ में जिला आपूर्ति अधिकारी एसके तिवारी ने उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अपर जिला जज एमके दांगी एवं कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने खाद्य विभाग तथा लोक सेवा प्रबंधन द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।
पांच लाख रूपए तक वाद प्रस्तुत करने पर कोई शुल्क नहीं-
पांच लाख रूपए तक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में प्रकरण दर्ज करने पर कोई शुल्क नही लगेगा। पांच लाख से अधिक के मामलों में एक रूपए से पांच लाख रूपए तक निल, पांच लाख से ऊपर एवं दस लाख तक 200 रूपए, दस लाख से ऊपर एवं बीस लाख रूपए तक 400, बीस लाख से ऊपर एवं पचास लाख रूपए तक एक हजार रूपए तथा पचास लाख से ऊपर एवं एक करोड़ रूपए तक दो हजार का शुल्क लगेगा।
गुड गवर्नेंस सप्ताह के तहत दी गई जानकारी-
जिला लोकसेवा प्रबंधन द्वारा लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आमजन को विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। लोक सेवा केन्द्रों द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाएं एक निर्धारित समय में हितग्राहियों को दी जाती है। विलम्ब होने पर संबंधित शासकीय सेवक के विरूद्ध दंड का भी प्रावधान किया गया है। लोगों को दी जाने वाली सेवाओं के बारे में लोक सेवा प्रबंधक ममता दुबे ने विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य नगर पालिका अधिकारी संदीप श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।