हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास

हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास

सीहोर। जिला न्यायालय ने हत्या केे मामले में दो आरोपियोें को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला बुधनी थाना क्षेत्र का था। बुधनी थाने में हत्या केे मामले में भादवि. की धारा 302,201,34 के तहत मामला कायम किया गया था। यहां पर फरियादी राजू गोस्वामी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी मौसी का लड़का पप्पू गोस्वामी खापाखेड़ा पीएनजी मंे काम करता था। पप्पू से एक व्यक्ति ने 6 हजार रूपए उधार लेकर एक अन्य व्यक्ति को दिए थे। काफी दिनों पर पैसे वापस नहीं करने पर पप्पू गोस्वामी ने दोनों से पैसे मांगे। इस पर इनके बीच में विवाद भी हुआ था। इसके बाद पप्पू अपने घर पर था, तभी दोनों आए और पप्पू से कहा कि मिडघाट चलो मैं अपने नाना से पैसे लेकर दे दूंगा। इसके बाद पप्पू को लेकर ये दोनों अपने साथ मिडघाट के लिए चल दिए। जब पप्पू घर नहीं लौटा तो उसकी खोजबीन शुरू की। इसी बीच औबुदेल्लागंज थाने से पता चला कि मिडघाट के जंगल में एक लाश पड़ी हैं। भाई को पैसों के लेन-देन में दोनों आरोपियों ने पत्थरों से सर कुचलकर उसकी हत्या कर दी है। इस मामले को पुलिस अधीक्षक सीहोर ने समीक्षा उपरान्त चिन्हित श्रेणी में रखा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर यादव को लगातार मॉनीटिरिंग करने के निर्देश दिए। उक्त प्रकरण में मनीष लोवंशी, माननीय अपर सत्र न्यायाधीश बुदनी ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्यों के आधार पर आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास (जिसका अर्थ व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन में) एवं अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण की पैरवी पंकज रधुवंशी अपर लोक अभियोजक बुदनी द्वारा की गई।

अलग-अलग कारणों से दो की मौत
सीहोर। जिले में अलग-अलग कारणों से दो लोगोें की मौैत हो गई। थाना आष्टा अंतर्गत ग्राम रिछाड़िया में रहने वाली 62 वर्षीय देववाई पति रामचरण मेवाड़ा ने अज्ञात कारणों के चलते फंासी लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। इधर थाना इछावर अंतर्गत आने वाले ग्राम कुंडीखाल निवासी 32 वर्षीय जय सिंह पिता हरी सिंह कोरकू को सर्प के काटने के कारण उपचार हेतु एमवाय अस्पताल इंदौर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस नेे प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैै।