Sehore News : कोतवाली पुलिस की करतूत पर आयोग की सख्ती, दिए क्षतिपूर्ति राशि के निर्देश
मानवाधिकार आयोग ने जांच में सही पाई थी शिकायतकर्ता की शिकायत
भोपाल। मप्र मानव अधिकार आयोग ने शिकायतकर्ता आवेदक अभिषेक पांडेय द्वारा की गई शिकायत पर संज्ञान लेकर सीहोर की कोतवाली पुलिस द्वारा आवेदक के साथ की गई मारपीट और गाली-गलौच की घटना पर राज्य शासन को शिकायतकर्ता को पच्चीस हजार रुपए क्षतिपूर्ति राशि दो माह में दे देने की अनुशंसा राज्य शासन को की है। मामला सीहोर जिले का है। घटना 15 नवंबर 2021 की है। शिकायतकर्ता अभिषेक पांडेय ने आयोग में लिखित शिकायत की थी कि 15 नवंबर 2021 को थाना कोतवाली सीहोर के उपनिरीक्षक मनोज मालवीय व दो अन्य आरक्षक पूछताछ का कहकर उसे उसके घर से थाने ले गए थे। उसे रातभर थाने में रखा और पानी और खाना तक नहीं दिया। अगले दिन ये लोग आवेदक से उसके रिश्तेदारों के नाम पूछने लगे और मात-पिता के बारे में भी बताने को कहा। उसने जानकारी नहीं दी तो उपनिरीक्षक और दोनों आरक्षकों ने प्लास्टिक के डंडों से उसके साथ मारपीट की और गाली-गलौच भी की। उसी दिन शिकायतकर्ता की बहन को बुलाया गया और तब पीड़ित को छोड़ा गया। शिकायतकर्ता ने जिला चिकित्सालय सीहोर में भर्ती रहकर अपना इलाज कराया। उसके इलाज के दौरान ही तत्कालीन थाना प्रभारी कोतवाली सीहोर भी आ गए और जिला अस्पताल सीहोर में हुए इलाज के कोई भी पर्चे पीड़ित पक्ष को नहीं लेने दिए गए। आवेदक ने आयोग में उसे अवैध अभिरक्षा में रखकर मारपीट और प्रताड़ित किए जाने की शिकायत कर आरोपियों पर समुचित कार्रवाई करने की मांग की थी। आयोग ने प्रकरण क्रमांक 8779/सीहोर/2021 दर्ज कर मामले की निरंतर सुनवाई की और शिकायतकर्ता की शिकायत को पूर्णत: सत्य पाया। अंतत: राज्य शासन को अनुशंसा की है कि शिकायतकर्ता अभिषेक पांडेय को पच्चीस हजार रुपए क्षतिपूर्ति राशि दो माह में दे दी जाए। राज्य शासन चाहे, तो दोषी लोकसेवकों से यह राशि वसूल कर सकता है। मालूम हो कि इस मामले में दोषी उपनिरीक्षक मनोज मालवीय को पुलिस अधीक्षक सीहोर द्वारा संस्पेंड कर दिया गया था।