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अब आसानी से जुड़वाएं मतदाता सूची में नाम और करें संशोधन, पोर्टल हुआ शुरू

अब आसानी से जुड़वाएं मतदाता सूची में नाम और करें संशोधन, पोर्टल हुआ शुरू
यदि आपको अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना हैै या कोई संशोधन कराना हैै तोे इसे आसानी से कराया जा सकता है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोेग द्वारा नया पोर्टल शुरू किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नागरिकों के लिए नया https://voters.eci.gov.in पोर्टल शुरू किया गया है। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर नागरिक आसानी से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे। साथ ही जो मतदाता पहले से वोटर हैं और उन्हें वोटर आईडी कार्ड में कोई संशोधन कराना है तो वे भी इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आकर्षक फीचर्स वाला यह पोर्टल अत्यधिक सुविधाजनक भी है।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और आवास योजना के आवेदन 25 मार्च तक-
अनुसूचित जाति एवं जनजातीय पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के लिए एमपी टास पोर्टल के माध्यम से 25 मार्च तक आवेदन करें। एमपी टास पोर्टल पर पीएमएस मॉडयूल अन्तर्गत आवेदन करने के लिए पोर्टल 25 मार्च तक खोला गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग के जिला संयोजक ने कहा है कि छात्रों के परीक्षा परिणाम अपडेट कर छात्रों के बैंक खातों से आधार नंबर लिंक कराकर छात्रों की छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता का भुगतान कराना सुनिश्चित करें। संस्थाएं छात्रों के आवेदन आधार नंबर से लिंक करायें। उन्होंने कहा कि नवीनीकरण एवं नवीन छात्रों का आवेदन 25 मार्च तक कराकर आवेदनों का शत-प्रतिशत सत्यापन करायें।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम-प्रवेश के लिए आवेदन-
शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्देश जारी किए गए हैं। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार हेतु 13 मार्च से 23 मार्च तक तिथि निर्धारित की गई है। 13 से 23 मार्च 2023 तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रृटि सुधार हेतु विकल्प, 15 मार्च से 25 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन के पश्चात पोर्टल से पावती प्राप्त की जा सकती है। रेण्डम पद्धति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदको को एसएमएस द्वारा 28 मार्च को सूचना दी जाएगी । आनलाइन लॉटरी के माध्यम से जिन बच्चों को स्कूल का आवंटन हुआ है वे स्कूल में उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करेंगे। साथ ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग दर्ज करा सकेंगे। संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमिशन रिपोर्टिंग करनें पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से 31 मार्च से 10 अप्रैल 2023 तक पुष्टि की जाएगी। इसके अलावा द्वितीय चरण प्रवेश के लिए रिक्त सीटों को पोर्टल पर 13 अप्रैल 2023 को प्रदर्शित किया जाएगा। द्वितीय चरण के लिए ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन 20 अप्रैल को किया जाएगा। जिन बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल का आवंटन हुआ है उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है। संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमिशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से 20 से 25 अप्रैल तक पुष्टि की जाएगी ।
मत्स्य बीज हेचरी निर्माण के लिए आवेदन आमंत्रित-
मत्स्य विभाग के अंतर्गत नील क्रांति योजना में मत्स्य बीज उत्पादन हेतु सर्कुलर हैचरी की स्थापना की जाती है जिसमें उच्च गुणवत्ता का मत्स्य बीज उत्पादन किया जाता है और रोजगार का लाभ भी ले सकते हैं। योजना में सभी वर्ग के इच्छुक व्यक्ति जो हैचरी निर्माण कर, मत्स्य बीज उत्पादन से स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहते हो वे जिले के मत्स्य अधिकारी और क्षेत्रीय अधिकारियों को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। मत्स्य अधिकारी ने बताया कि योजना में इकाई लागत राशि रूपए 25 लाख की होती है, जिसमें हितग्राही को 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है। जिला मत्स्य अधिकारी ने बताया कि मत्स्य बीज उत्पादन हेतु सर्कुलर हैचरी की स्थापना कर स्वयं का रोजगार प्राप्त करने के लिए हितग्राही के नाम से 2.00 हैक्टेयर से अधिक भूमि दस्तावेज के साथ आवश्यक अनुमति होना चाहिए। चयनित हितग्राही के लिए योजना निर्माण कार्य के लिए उपर्युक्त स्थल का चयन, भूमि का नक्शा एवं खसरा संबंधित सभी दस्तावेज होना आवश्यक है। हितग्राही स्वयं के व्यय से राष्ट्रीयकृत बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है। सहायक यंत्री, तकनीकी अधिकारियों द्वारा उक्त भूमि का निरीक्षण उपरांत प्लान तथा स्टीमेट बनाया जाएगा, हितग्राही को संबंधित विषय का प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा, निर्माण कार्य तकनीकी अमले के निर्देशन में किया जाएगा, हितग्राही को शासकीय दर से मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज विक्रय करना होगा और हैचरी निर्माण के पश्चात हैचरी में सुधार, मरम्मत तथा प्रबंधन हितग्राही को स्वयं करना होगा। हितग्राही की प्रशिक्षण अवधि 5 दिवस की होगी।
अन्नदूत योजना के तहत रोजगार स्थापित करने का अवसर-
स्व-रोजगार अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत पात्र युवाओं को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के द्वारा वाहन के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराकर प्रदाय केन्द्रों से शासकीय उचित मूल्य दुकानों तक राशन सामग्री का परिवहन कराने के लिए विभागीय पोर्टल samast/mponline.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन 24 मार्च 2023 तक आमंत्रित किए गए है। उक्त योजना के संबंध में जानकारी विभाग के पोर्टलhttp://food.mp.gov.in  एवं  samast/mponline.gov.in  पर उपलब्ध है। पोर्टल पर प्रदर्शित निर्देशों/जानकारी के अनुरूप पात्र हितग्राही उक्तानुसार पोर्टल पर 24 मार्च 2023 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

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