भय्यू महाराज आत्महत्या मामले का फैसला 28 जनवरी को
इंदौर
भय्यू महाराज आत्महत्या मामले में कोर्ट 28 जनवरी को फैसला सुनाएगी। मंगलवार को आरोपित विनायक की तरफ से अंतिम बहस पूरी हो गई। इसके पहले दो अन्य आरोपित पलक और शरद की तरफ से अंतिम बहस पहले ही खत्म की जा चुकी है। अब 28 जनवरी को ही तय होगा कि आरोपितों ने महाराज को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया था या नहीं।
गौरतलब है कि भय्यू महाराज ने 12 जून 2018 को कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने इस घटना के करीब छह महीने बाद महाराज के तीन सेवादार पलक, विनायक और शरद को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपित तब से ही जेल में हैं।
आरोपित पलक की तरफ से वरिष्ठ अभिभाषक अविनाश सिरपुरकर, आरोपित शरद की तरफ से एडवोकेट धर्मेंद्र गुर्जर पहले ही अंतिम बहस पूरी कर चुके थे। मंगलवार को आरोपित विनायक की तरफ से एडवोकेट आशीष चौरे और इमरान कुरैशी ने अंतिम बहस पूरी की। आरोपित की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि उसे मामले में जबरन फंसाया गया है।
महाराज ने विनायक को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी थी जिनका निर्वहन वह करता रहा। जिस अधिकारी ने मामले में एफआइआर दर्ज करवाई थी उन्हें सिर्फ दो दिन पहले ही मामले की जांच मिली थी। अभियोजन के पास पर्याप्त समय था कि वह महाराज के पास से मिले मोबाइल और दवाइयों की फोरेंसिंक जांच करवा सकता था लेकिन नहीं करवाई गई। अभियोजन के गवाहों ने भी आरोपित पर कोई आरोप नहीं लगाया है। कोर्ट ने सभी पक्षों की अंतिम बहस सुनने के बाद फैसले के लिए 28 जनवरी की तारीख तय कर दी।