Sehore News : पत्नी एवं सास की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास, 4 हजार का जुर्माना भी ठोका
सीहोर जिला कोर्ट ने सुनाई सजा
सीहोर। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अभिलाष जैन द्वारा एक मामले में अभियुक्त राजमल राठौर पिता कुंवर राठौर निवासी फ्रीगंज, बिलकिसगंज जिला सीहोर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 4 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपी ने अपनी पत्नी एवं सास की हत्या कर दी थी। इस मामले की पैरवी अनिल कुमार बादल जिला अभियोजन अधिकारी सीहोर द्वारा की गई। प्रकरण की जांच एसआई केजी शुक्ला द्वारा की गई।
जानकारी के अनुसार फरियादी जितेन्द्र व विनोद चौधरी की बहन सुमन बाई उसे गेहूं लेने के लिए कुछ दिनों से अपने घर बुला रही थी। इसी दौरान फरियादी जितेंद्र व विनोद चौधरी 5 मई 2020 को सुबह करीब 8 बजे अपनी बहन सुमनबाई (मृतिका) के घर फ्रीगंज बिलकिसगंज गेहूं लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा बाहर से बंद था। दरवाजा खोला तो बाहर वाले रूम में उसकी बहन चटाई पर पड़ी हुई थी तथा भांजी सिया व भांजा राम पास में ही बैठे हुए थे। जब फरियादी ने बहन सुमनबाई को आवाज लगाकर जगाया तो उसकी बहन नहीं बोली। इस पर भांजी सिया ने बताया कि मम्मी और नानी को रात में पापा ने मारा था, जब अंदर वाले रूम में जाकर देखा तो उसकी मां लीलाबाई खटिया पर चित पड़ी थी तथा उसके बाएं तरफ गर्दन पर गहरा घाव था। खटिया के नीचे जमीन पर खून पड़ा हुआ था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर बहन सुमनबाई को पास से देखा तो गर्दन पर नीला निशान था। उसके बाद 100 नंबर पर फोन लगाकर पुलिस को बुलाया तथा अपने चचेरे भाई विनोद के साथ थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादी की उक्ता सूचना पर थाना बिलकिसगंज में मर्ग पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई और आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लिया। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर आरोपी ने हत्या करना स्वीकार किया। इस मामले में बिलकिसगंज पुलिस द्वारा धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर जांच की एवं जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश की। इसके बाद न्यायालय द्वारा आरोपी राजमल राठौर पिता कुंवर राठौर निवासी फ्रीगंज, बिलकिसगंज जिला सीहोर को आजीवन सजा सुनाई गई एवं 4 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।