अब नहीं चलेगी लापरवाही, बोर करवाने के बाद खुला छोड़ा, जमानत निरस्त, गया जेल

सीहोर। जिले के गांव मुंगावली में हाल ही में हुई ढाई साल की सृष्टि की बोरवेल में गिरने से मौत के बाद अब जिला प्रशासन सख्त है। अब खेत, घर या अन्य स्थानों पर बोरवेल करवाने के बाद बोर को खुला छोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि कलेक्टर ने ऐसी लापरवाही करने वाले एक किसान कि जहां जमानत निरस्त कर दी, वहीं उसे जेल भेज दिया। दरअसल खेत में बोर करवाने के बाद खुला छोड़ने वाले खेत मालिक की जमानत निरस्त कर दी साथ ही उसे जेल भेज दिया गया। जिला दण्डाअधिकारी के आदेश का उल्लघंन करने पर पुलिस ने खड मालिक के खिलाफ मामला कायम किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री निधु श्रीवास्तव जिला सीहोर द्वारा अभियुक्त गोपाल कुशवाह पिता स्व. नन्नू्लाल कुशवाह की जमानत निरस्त करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। मीडिया सेल प्रभारी जिला सीहोर केदार सिंह कौरव ने बताया कि हाल ही में सीहोर जिले के ग्राम मुगावली के निवासी राहुल कुशवाह के घर के पास के खेत के खुले हुए बोरवेल में उसकी ढाई वर्षीय पुत्री सृष्टी की गिरकर मृत्यु हो गई थी। उक्त मामले में पुलिस द्वारा खेत के मालिक गोपाल कुशवाह व बोरवेल खनन कर्ता के विरुद्ध थाना मंडी में अपराध क्रमांक 224/2023, धारा- 188, 308 भादवि में पंजीबद्ध कर आरोपी गोपाल कुशवाह को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बचाव पक्ष द्वारा आरोपी गोपाल कुशवाह के धारा 437 दप्रस के जमानत आवेदन पर एडीपीओ केदार सिंह कौरव द्वारा बहस करते हुए न्यायालय से निवेदन किया गया कि अभियुक्त की लापरवाही के कारण खुले पडे बोरवेल में ढाई साल की बच्ची गिर गई और जिसे निकालने में शासन को काफी मशक्कत करने पड़ी।इसके बावजूद भी बच्ची को बचाया नहीं जा सका। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर सुश्री निधु श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेक प्रथम श्रेणी सीहोर द्वारा आरोपी की जमानत निरस्त करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने के आदेश पारित किए गए।