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आष्टा में धारा 163 लागू, आज नहीं होगा कोई आंदोलन

आष्टा। नगर में शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए शनिवार को थाना परिसर में शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर और एसडीएम नितिन कुमार टाले की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर में किसी भी बाहरी व्यक्ति को फिजा बिगाडऩे की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से नगर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है।
बैठक में 21 दिसंबर को हुई घटना और उसके बाद बाहर के लोगों द्वारा दिए जा रहे विवादित बयानों पर गंभीर चर्चा की गई। 28 दिसंबर (आज) के लिए प्रस्तावित आंदोलन के आह्वान को शांति समिति के सदस्यों ने पूरी तरह नकार दिया। समिति ने स्पष्ट किया कि आष्टा के नागरिक शांतिप्रिय हैं और वे किसी भी प्रकार के बंद, धरने या प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। सभी ने पुलिस प्रशासन की निष्पक्ष कार्रवाई पर भरोसा जताया।
बिना अनुमति रैली और जुलूस पर प्रतिबंध
एसडीएम नितिन टाले ने आदेश जारी करते हुए बताया कि राजस्व सीमा क्षेत्र में धारा 163 प्रभावी रहेगी। इसके तहत एक स्थान पर 4 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे। बिना अनुमति के रैलीए जुलूसए धरना या प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। यह आदेश 27 दिसंबर से आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।
नगर में निकाला शांति मार्च
बैठक के समापन के बाद विधायकए नगर पालिका अध्यक्ष और विभिन्न समाजों के प्रमुखों ने नगर के मुख्य मार्गों से शांति मार्च निकाला। इस दौरान आमजन से अपील की गई कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और भाईचारा बनाए रखें।
बैठक में ये रहे मौजूद
शांति समिति में विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर, नपा अध्यक्ष प्रतिनिधि राय सिंह मेवाड़ा, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सोनू गुणवान, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष ललित नागोरी, धारा सिंह पटेल, गजराज मेवाड़ा, नपा उपाध्यक्ष भुरू भाई, शहर काजी फजले बारी, हरपाल ठाकुर, रूपेश राठौर, चांद मियां, पारसमल सिंगी, बाबूलाल पटेल सहित विभिन्न समाजों के गणमान्य नागरिक और पत्रकार उपस्थित रहे।

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