भोपालमध्य प्रदेश

आज निर्वाचन आयोग कर सकता पंचायत चुनाव आगे बढ़ाने की घोषणा

भोपाल

मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव अभी नहीं होंगे। शिवराज कैबिनेट ने रविवार को पंचायत चुनाव निरस्त करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। यह प्रस्ताव राजभवन भेज दिया गया है। अध्यादेश वापस लेने की अधिसूचना भी रात को जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार दोपहर बाद राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात कर स्थिति से अवगत कराया था। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव पर अगला फैसला सोमवार को ले सकता है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार देर शाम दिल्ली पहुंचे। यहां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह, सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार के वकील और विधि विशेषज्ञों के साथ ओबीसी आरक्षण संबंधी पहलुओं पर चर्चा हुई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले में महाराष्ट्र के लिए दिए आदेश को मध्यप्रदेश में लागू कराने के निर्देश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को दिए थे।

राज्य निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार के अध्यादेश लागू होने के बाद परिसीमन और आरक्षण की नई व्यवस्था के आधार पर ही पंचायत चुनाव किए जा रहे हैं, लेकिन अब चल रही प्रक्रिया को रोकना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा के संकल्प और अध्यादेश वापस लेने की अधिसूचना जारी होने के बाद मौजूदा चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा।

कैबिनेट की बैठक के बाद डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश सरकार पंचायत राज संशोधन अध्यादेश वापस ले रही है। इस पर विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत होना था, लेकिन नहीं हो सका। अब सरकार राज्यपाल से इस अध्यादेश को वापस करने का प्रस्ताव देंगे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाने के बाद निर्वाचन आयोग के सामने कोई और विकल्प होगा नहीं। क्योंकि, इसी अध्यादेश के आधार पर चुनाव कराए जा रहे थे।

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