राजनीतिक

पंचायत चुनाव: आज जारी होगा आरक्षण का कार्यक्रम

भोपाल
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में निकाय चुनाव कराने की राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों में फिर बदलाव के संकेत मिले हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास तथा नगरीय विकास और आवास विभाग के अफसरों के साथ मुख्यमंंत्री शिवराज सिंह चौहान की चर्चा के उपरांत ये स्थिति सामने आई है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोनों ही विभागों को 2022 के परिसीमीन के आधार पर चुनाव कराना है। इसलिए आयोग को शासन की ओर से पंचायत चुनाव की तैयारियां पहले होने की जानकारी दी जाएगी। हालांकि आयोग ने पिछले दिनों संकेत दिए थे कि पहले नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे लेकिल बुधवार को आयोग की ओर से जारी निर्देशों के बाद अब पंचायत चुनाव पर पहले फोकस किया जा रहा है।

स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिए जाने के फैसले के बाद सीएम शिवराज के साथ संबंधित विभागों के अफसरों की बैठक गुरुवार को सीएम निवास पर हुई। इसमें आरक्षण की लिमिट को ध्यान में रखते हुए निकायवार एससी, एसटी ओबीसी वोटर संख्या ध्यान में रखकर आरक्षण कराने की जानकारी दी गई। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दोनों ही विभाग आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कराएंगे। बताया गया कि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग आज आरक्षण कार्यक्रम जारी कर देगा और शुक्रवार से आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

इस काम को एक हफ्ते में पूरा करने के निर्देश दिए जाने वाले हैं। कोर्ट के आदेश के आधार पर आरक्षण का काम 26 मई के पहले किया जाना है। दूसरी ओर सूत्रों का कहना है कि नगरीय विकास विभाग द्वारा भी महापौर, नगरपालिका अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष समेत नगरीय निकायों में पार्षदों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आरक्षण कार्यक्रम जारी किया जाने वाला है। अफसरों के मुताबिक आयोग अपनी तैयारी के हिसाब से चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है और दोनों ही विभाग कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कराकर आयोग को रिपोर्ट समय पर सौंप देंगे।

 

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