देश

पहले हत्या की, फिर शव ठिकाने लगाने गांव-गांव घूमा; फिल्मी स्टाइल में ऐसे हुई आरोपी कांस्टेबल की गिरफ्तारी

उल्हासनगर
 
महाराष्ट्र के उल्हासनगर से अवैध संबंध में हत्या का मामला सामने आया है। केस में आरोपी एक पुलिस कॉन्स्टेबल है। खबर है कि पुलिस ने आरोपी को उस समय गिरफ्तार किया, जब वह महिला की हत्या करने के बाद उसके शव को ठिकाने लगाने की जगह खोज रहा था। इस दौरान वह दिन भर घूमता रहा। मामले में कांस्टेबल के एक रिश्तेदार को भी गिरफ्तार किया गया है। उल्हासनगर की हिल लाइन पुलिस ने 39 वर्षीय कांस्टेबल सचिन खाजेकर और उसके रिश्तेदार कल्पेश खैरनार को 51 वर्षीय नर्स की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान आशा मोरे के रूप में हुई है। आरोपी ने 13 जून की रात में चलती कार में गला घोंट कर महिला की हत्या कर दी थी। इसके बाद वह शव को ठिकाने लगाने के लिए उल्हासनगर, कल्याण, भिवंडी से नेवाली गांव तक करीब 13-14 घंटे घूमता रहा। जब आरोपी शव को ठिकाने लगाने में असफल रहा, तो उसने मदद के लिए खैरनार को बुलाया। वहीं, रिश्तेदार ने भी इस काम का जिम्मा अन्य व्यक्ति को सौंप दिया, जिसने पुलिस को खबर कर दी। घटना उल्हासनगर के कैलाश कॉलोनी इलाके की है। कथित तौर पर कांस्टेबल के साथ संबंध से पहले मृतक की दो बार शादी हो चुकी थी।
 

कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी
मंगलवार को एक मुखबिर ने पुलिस को जानकारी दी कि एक कार कल्याण के पास नेवाली इलाके में सुनसान इलाके में है। सूचना मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार में शव पाया। हिल लाइन पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत ढेरे ने बताया, 'कांस्टेबल के कई सालों से महिला से विवाहेतर संबंध थे। शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी ने खुलासा किया है कि महिला नियमित रूप से पैसे मांग रही थी और उस पर परिवार को छोड़कर अपने साथ रहने के लिए कह रही थी। इससे कांस्टेबल नाराज हो गया और उसे मारने का फैसला किया। उसने महिला को घूमने के लिए बुलाया और चली कार में गला घोंट कर मार डाला।'

घटना से घबराए आरोपी ने महिला के शरीर को ठिकाने लगाने की जगह तलाशी, लेकिन 14 जून की शाम तक उसे कोई जगह नहीं मिली। पुलिस ने बताया, 'उसने अपने रिश्तेदार को मदद के लिए बुलाया और उसने किसी और को फोन कर काम सौंप दिया। उस व्यक्ति ने हमें घटना के बारे में जानकारी दी थी।' आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है और 18 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उनके खिलाफ IPC की धारा 302, 201, 511 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button