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करंट से हाथियों की अप्राकृतिक मौत, जनहित याचिक पर SC का केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को देश में करंट से हाथियों की मौत की समस्या के संबंध में अदालत के त्वरित हस्तक्षेप की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की पीठ ने यह निर्देश बुधवार को प्रेरणा सिंह बिंद्रा की याचिका पर जारी किया। याचिकाकर्ता के वकील अभिकल्प प्रताप सिंह ने दलील दी कि वे उस गंभीर वास्तविकता को सामने लाना चाहते हैं जिसका भारत में हाथियों की अप्राकृतिक मौत की संख्या में खतरनाक वृद्धि के कारण सामना करना पड़ता है।

इस अप्राकृतिक मौत का मुख्य कारण बिजली के तारों से लगने वाला करंट है। कहा गया कि समस्या की गंभीरता को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्थापित विशेषज्ञ निकायों द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस क्रम में हाथी टास्क फोर्स की 2010 की रिपोर्ट ‘गज’ चिंताजनक आंकड़े रखती है।

इसने भारत में हाथियों की मौत के सबसे आम कारणों में से एक के रूप में जानबूझकर और आकस्मिक बिजली के झटके की घटनाओं में हाथियों की संख्या की मौत की पहचान की है। वहीं, संसद के समक्ष पेश किए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि 2014-15 और 2018-19 के बीच इंसानों के साथ संघर्ष में 510 में से 333 हाथियों की मौत बिजली के झटके के कारण हुई थी। यानी लगभग हाथियों की सभी अप्राकृतिक मौतों में से दो-तिहाई बिजली के झटके के कारण होती हैं।

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