राजनीतिक

गाजियाबाद में धारा 144 लागू, किसी भी तरह की रैली पर रोक

गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है. 15 फरवरी तक धारा 144 लागू रहने की वजह से किसी भी तरह की रैली पर पूरी तरह से रोक रहेगी.

यूपी में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक के लिए सभी चुनावी रैलियों पर पाबंदी लगा दी थी. अब नोएडा से सटे गाजियाबाद में आचार संहिता प्रभावी होने के बाद कोविड प्रोटोकॉल के नियमों के पालन के लिए धारा 144 लागू की गई है.

इस दौरान बिना अनुमति के रैली और सभाएं नहीं हो सकेंगी. बाइक रैली, कार रैली, साइकिल रैली पर भी रोक रहेगी. गाजियाबाद में अगर कोरोना की मौजूदा स्थिति की बात करें तो बीते 24 घंटे में गाजियाबाद में कोरोना के 683 नए मामले सामने आए हैं

दिल्ली से सटे इस जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 2428 पहुंच चुकी है. जनवरी महीने में अब तक 2312 कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हैं. बता दें उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7695 नए पॉजिविट केस मिले हैं.

कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर कई पाबंदियां लागू की गई हैं. राज्य में बीते दिन 2 लाख 22 हजार 974 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए थे, जिसमें 7695 नए कोरोना  पॉजिविट मिले हैं. जबकि 253 लोगों ने कोरोना मात दे दी है.

उत्तर प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. इसके अलावा यूपी के सभी शैक्षणिक संस्थान 16 जनवरी तक बंद रहेंगे.

हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी. यूपी सरकार ने 15-18 साल के सभी बच्चों को 15 जनवरी तक वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा है.

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