सीहोेर। दो साल पहले एक बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट करके उसे खत्म करने वाले आरोेपियों को न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है। मामला अपर सत्र न्यायाधीश वैभव सक्सेना नसरूल्लागंज की कोर्ट में था। उन्होेंने आरोेपी मुंशिया उर्फ रामहेत पुत्र मोतीलाल दरोई, नरेन्द्र मीणा पिता रमेश चन्द्र मीणा, राजेश यादव पिता ताकू सिंह यादव निवासी भादाकुई को धारा 302, 120-बी में आजीवन कारावास 394 भादवि में 10 वर्ष 392 में 7 वर्ष एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।
जानकारी केे अनुसार 26 दिसंबर 2020 को थाना नसरूल्लागंज में एक मामला दर्ज किया गया था। इसमें मृतका के खेत के कुएं पर संदिग्ध अवस्था में शव मिलने की सूचना पर पुलिस को मिली थी। पुलिस ने इस मामले में अपराध क्रमांक 01/21 धारा 302,201 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। विवेचना के दौरान जांच में आरोपी मुंशिया उर्फ रामहेत पुत्र मोतीलाल दरोई, नरेन्द्र मीणा पिता रमेशचंद्र मीणा, राजेश यादव पिता ताकू सिंह यादव निवासी भादाकुई द्वारा मृतिका सुगना बाई की हत्या कर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से खेत में बने कुएं में फेंकना पाया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया। शासन की और से पैरवी शिरीष उपासनी विशेष लोक अभियोजक अधिकारी तहसील नसरूल्लागंज एवं अनुसंधान चौकी प्रभारी मेहताब बस्के द्वारा की गई।